फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   life imprisoment in rape and kidnaping

अपहरण व बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 09 Mar 2021 10:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 10:40 PM IST
विज्ञापन
life imprisoment in rape and kidnaping
बलिया। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी राहुल कुमार साहनी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 75 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं देने पर चल-अचल संपत्ति से जुर्माने की रकम वसूल की जाएगी। आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

इस मामले में वादी ने थानाध्यक्ष चितबड़ा से शिकायत की थी। बताया गया कि उनकी बेटी एक जुलाई 2018 से घर से लापता है। बाद में पता चला है कि उनकी बेटी का राहुल कुमार साहनी निवासी चितबड़ा गांव ने अपहरण कर लिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई में गवाह, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed