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Ballia News: 45.99 लाख जमानत राशि की अनियमिता में जांच शुरू
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बलिया। जल निगम (ग्रामीण) में करोड़ों की हुई वित्तीय अनियमितता में चार एक्सईएन व एक लेखाकार के खिलाफ जांच के आदेश का मामला अभी थमा भी नहीं था की इसी मामले में दो कर्मियों की जांच शुरू हो गई है।
खंडीय कार्यालय में तैनात अभिषेक बिंद व संजय कुमार पांडेय पर ठेकेदारों की 45.99 लाख की जमानत राशि वापस करने में अनियमितता के आरोप पर जल निगम प्रधान कार्यालय के मुख्य अभियंता संदीप कुमार ने जांच झांसी के मुख्य अभियंता राकेश कुमार को दी है। पांच अक्तूबर तक जांच रिपोर्ट देने को कहा है।
मुख्य अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि जल निगम (ग्रामीण), बलिया में खंडीय लेखाकार के पद पर तैनाती के दौरान कनिष्ठ सहायक अभिषेक बिंद और खंडीय लेखाकार के पद पर कार्यरत प्रधान सहायक संजय कुमार पांडेय ने बलिया की 14 पेयजल योजनाओं मूनछपरा, सियानकलां, शिवरामपुर एवं अमरहरपट्टी के निर्माण के लिए तय अनुबंधों के अनुसार ठेकेदारों की ओर से कार्य न किए जाने के बाद भी जमानत धनराशि 45.99 लाख जब्त नहीं की। कनिष्ठ सहायक अभिषेक को ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने तथा मंगरौली पेयजल योजनाओं को पूर्ण किए जाने के लिए शासनादेश के विरुद्ध अनियमित रूप से 40 प्रतिशत वैरिएशन की संस्तुति कर वित्तीय अनियमितता करने का आरोपी पाया गया है।
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प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए मुख्य अभियंता झांसी राकेश कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। रिपोर्ट पांच अक्तूबर तक तलब की गई है।
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खंडीय कार्यालय में तैनात अभिषेक बिंद व संजय कुमार पांडेय पर ठेकेदारों की 45.99 लाख की जमानत राशि वापस करने में अनियमितता के आरोप पर जल निगम प्रधान कार्यालय के मुख्य अभियंता संदीप कुमार ने जांच झांसी के मुख्य अभियंता राकेश कुमार को दी है। पांच अक्तूबर तक जांच रिपोर्ट देने को कहा है।
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मुख्य अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि जल निगम (ग्रामीण), बलिया में खंडीय लेखाकार के पद पर तैनाती के दौरान कनिष्ठ सहायक अभिषेक बिंद और खंडीय लेखाकार के पद पर कार्यरत प्रधान सहायक संजय कुमार पांडेय ने बलिया की 14 पेयजल योजनाओं मूनछपरा, सियानकलां, शिवरामपुर एवं अमरहरपट्टी के निर्माण के लिए तय अनुबंधों के अनुसार ठेकेदारों की ओर से कार्य न किए जाने के बाद भी जमानत धनराशि 45.99 लाख जब्त नहीं की। कनिष्ठ सहायक अभिषेक को ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने तथा मंगरौली पेयजल योजनाओं को पूर्ण किए जाने के लिए शासनादेश के विरुद्ध अनियमित रूप से 40 प्रतिशत वैरिएशन की संस्तुति कर वित्तीय अनियमितता करने का आरोपी पाया गया है।
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प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए मुख्य अभियंता झांसी राकेश कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। रिपोर्ट पांच अक्तूबर तक तलब की गई है।