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Ballia News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को कारावास

Tue, 12 Dec 2023 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Dec 2023 11:12 PM IST
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Imprisonment of culprit under NDPS Act
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त राणा प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह निवासी डूहा बिहारा सिकंदरपुर के खिलाफ दोष साबित पाया। अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (अभियुक्त 17 जुलाई 2021 से कारागार में है) के कारावास एवं बीस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन अतिरिक्त कारवास भोगना होगा। सिकंदरपुर थाना में अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें अभियुक्त के पास से गांजा बरामद हुआ था, विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिसका विचारन न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन और परसीलन करने के बाद अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई। अभियोजन के तरफ से कुंज बिहारी गुप्ता विशेष लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा।
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