{"_id":"6abd71572de5e2659609fa3f","slug":"woman-did-not-return-even-after-issuance-of-non-bailable-warrant-fir-registered-for-allegedly-disposing-of-or-transferring-assets-ballia-news-c-190-1-ana1001-174072-2026-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: एनबीडब्ल्यू के बाद भी नहीं लौटी महिला, संपत्ति इधर-उधर करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: एनबीडब्ल्यू के बाद भी नहीं लौटी महिला, संपत्ति इधर-उधर करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन
बलिया। सुखपुरा थाना क्षेत्र में वांछित चल रही महिला के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय से एनबीडब्ल्यू वारंट और उद्घोषणा आदेश जारी होने के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं करने पर धारा 209 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की है।
आरोप है कि उद्घोषणा के बाद भी महिला न्यायालय में पेश नहीं हुई और अपनी चल-अचल संपत्ति को परिजनों व रिश्तेदारों के माध्यम से इधर-उधर कर रही है।
थानाध्यक्ष रत्नेश दुबे ने कहा कि विवेचक उपनिरीक्षक रामलखन सोनकर ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि करनई गांव निवासी पिंकी देवी की तहरीर पर 10 जुलाई 2025 को सुखपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में नामजद/वांछित पुनीता गोंड वर्तमान पता पत्नी अनिल साह निवासी मठ जोगेंद्र गिरी नई बस्ती बैरिया घटना के बाद से फरार चल रही है। इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-दो, बलिया से 20 मार्च 2026 को महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया गया।
इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलिया के न्यायालय से 13 अगस्त को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा आदेश जारी कराया गया। उद्घोषणा की कार्रवाई एक सितंबर को गवाहों की मौजूदगी में नियमानुसार कराई गई। इसके बावजूद महिला ने अब तक न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया। विवेचक ने आरोप लगाया है कि महिला अपनी चल-अचल संपत्ति को परिजनों और रिश्तेदारों के माध्यम से इधर-उधर कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरोप है कि उद्घोषणा के बाद भी महिला न्यायालय में पेश नहीं हुई और अपनी चल-अचल संपत्ति को परिजनों व रिश्तेदारों के माध्यम से इधर-उधर कर रही है।
थानाध्यक्ष रत्नेश दुबे ने कहा कि विवेचक उपनिरीक्षक रामलखन सोनकर ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि करनई गांव निवासी पिंकी देवी की तहरीर पर 10 जुलाई 2025 को सुखपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में नामजद/वांछित पुनीता गोंड वर्तमान पता पत्नी अनिल साह निवासी मठ जोगेंद्र गिरी नई बस्ती बैरिया घटना के बाद से फरार चल रही है। इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-दो, बलिया से 20 मार्च 2026 को महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया गया।
विज्ञापन
इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलिया के न्यायालय से 13 अगस्त को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा आदेश जारी कराया गया। उद्घोषणा की कार्रवाई एक सितंबर को गवाहों की मौजूदगी में नियमानुसार कराई गई। इसके बावजूद महिला ने अब तक न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया। विवेचक ने आरोप लगाया है कि महिला अपनी चल-अचल संपत्ति को परिजनों और रिश्तेदारों के माध्यम से इधर-उधर कर रही है।
विज्ञापन