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हाईकोर्ट का आदेश

Wed, 03 Feb 2016 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो (सोनभद्र)
अमर उजाला ब्यूरो (सोनभद्र) Updated Wed, 03 Feb 2016 11:56 PM IST
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High Court Orders
विपणन और आपूर्ति विभाग की लापरवाही से लैप्स हुआ रानी लक्ष्मीबाई योजना का दिसंबर 2015 के अनाज का वितरण शीघ्र कराया जाएगा।इसका
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आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने डीएसओ बलिया को दिया है।

इसके तहत कुल बीस हजार तीन सौ कुंतल अनाज का वितरण किया जाना है। आदेश में अनाज वितरण के प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है। कोर्ट के इस आदेश से विभाग सहित प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा है।


कांग्रेस नेता विनोद कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में 22 जनवरी 2016 को जनहित याचिका दाखिल की थी। जिसमें आरोप लगाया था कि रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत जिलापूूर्ति अधिकारी कार्यालय से वितरित किया जाने वाला 20 हजार 300 कुंतल अनाज जिला विपणन अधिकारी की लापरवाही लैप्स हो गया था।


 डीएम ने 30 दिसंबर 2015 को डीएसओ और डिप्टी आरएमओ को लैप्स हो चुके इस अनाज का वितरण कराने का निर्देश दिया था। लेकिन  विभागीय अफसरों ने अनाज का वितरण नहीं कराया।


वर्मा की पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए लैप्स अनाज के वितरण का आदेश पारित किया।  उधर  याची विनोद सिंह का कहना है कि यदि लैप्स अनाज का उठान इस माह में नहीं हुआ तो मार्च में वे उच्च न्यायालय में अवमानना का वाद दाखिल करेंगे। याची की तरफ से अधिवक्ता कामेंद्र सिंह तथा अधिवक्ता संजीव सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।
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