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पाक्सो एक्ट के पांच आरोपियों को मिली जमानत
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बलिया। जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन के बाद विजय जुलूस के दौरान खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के स्वजनों को अपशब्द कहने के मामले में पांचों आरोपियों को अपर न्यायाधीश कोर्ट आठ शिवकुमार द्वितीय ने शुक्रवार को 50 हजार रुपये की भू-बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत दे दिया।
बता दें कि मंत्री उपेंद्र तिवारी के भतीजे अश्वनी तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर स्वजन को अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने चार जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमित यादव समेत 10 नामजद व सैकड़ों अज्ञात पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू, विशाल यादव, शशिभूषण, राजेंद्र यादव व सूर्य प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालत ने जमानत अर्जी की सुनवाई के करते हुए पांचों आरोपियों को 50 हजार रुपये की भू-बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पारित किया।
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बता दें कि मंत्री उपेंद्र तिवारी के भतीजे अश्वनी तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर स्वजन को अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने चार जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमित यादव समेत 10 नामजद व सैकड़ों अज्ञात पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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इसके बाद पुलिस ने आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू, विशाल यादव, शशिभूषण, राजेंद्र यादव व सूर्य प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालत ने जमानत अर्जी की सुनवाई के करते हुए पांचों आरोपियों को 50 हजार रुपये की भू-बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पारित किया।
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