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Ballia News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा

Thu, 03 Sep 2026 01:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:48 AM IST
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Three convicts sentenced to seven years each for culpable homicide not amounting to murder.
गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया। सात-सात साल की सजा सुनाई।
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दोषी पाए गए विजय शंकर तिवारी, अवधेश तिवारी और दिनेश तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी निवासी लेखनपुर, थाना नगरा को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों पर कुल 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला नगरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार थाना नगरा में वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमे में विजय शंकर तिवारी, अवधेश तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी और दिनेश तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी, निवासी लेखनपुर, थाना नगरा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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बुधवार को मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम कृपाल की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को पर दोषसिद्ध पाते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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