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दुराचार और हत्या में शिक्षक को उम्रकैद

Wed, 19 Jul 2017 10:40 PM IST
ballia
ballia Updated Wed, 19 Jul 2017 10:40 PM IST
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Life imprisonment for kidnapping and murder
court
बैरिया कसबा के एक मोहल्ला निवासी एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी शिक्षक को दोषी पाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम चंद्रभानु सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक,  बैरिया थाना क्षेत्र एक मोहल्ला निवासी छात्रा के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि उसकी सात वर्षीय बालिका जो कक्षा दो में एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल के शिक्षक शशांक मिश्र ने 27 मार्च 2012 को बहला-फुसलाकर मक्के की खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसके निशानदेही पर शव को मक्के के खेत से बरामद किया गया।
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आरोपी ने अपने बचाव में डीएनए टेस्ट भी करवाया था। रिपोर्ट में बलात्कार किए जाने की पुष्टि होने के बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी शशांक मिश्र को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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