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दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Updated Fri, 11 Aug 2017 12:43 AM IST
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बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद असलम ने सुनवाई करते हुए हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला दुबहर थाना क्षेत्र के अखार गांव का है, जहां आरोपियों पर दीनानाथ से मारपीट कर उसकी हत्या का आरोप है।
अभियोजन के अनुसार, राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने थाना दुबहर में 22 जुलाई 2017 को तहरीर दिया था कि अखार गांव निवासी पिंटू सिंह, सुरेश सिंह, बालदेव गिरी, सोनू सिंह, आदित्य सिंह, छोटू सिंह, नीरज सिंह, दुर्गेश सिंह, साहिल सिंह, बिट्टू, गोलू व मिथिलेश गिरी ने रंगदारी मांगने के लिए घर पर धाबा बोलकर मेरे पिता दीनानाथ गुप्त के साथ मारपीट की। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना में दुबहर पुलिस ने विवेचना के बाद पिंटू सिंह, सुरेश सिंह, बिट्टू सिंह व बालदेव गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि अन्य आरोपियों का नाम साक्ष्य अभाव चार्जशीट से बाहर कर दिया। गुरुवार को बिट्टू सिंह व सुरेश सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद असलम ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज की दी।
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अभियोजन के अनुसार, राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने थाना दुबहर में 22 जुलाई 2017 को तहरीर दिया था कि अखार गांव निवासी पिंटू सिंह, सुरेश सिंह, बालदेव गिरी, सोनू सिंह, आदित्य सिंह, छोटू सिंह, नीरज सिंह, दुर्गेश सिंह, साहिल सिंह, बिट्टू, गोलू व मिथिलेश गिरी ने रंगदारी मांगने के लिए घर पर धाबा बोलकर मेरे पिता दीनानाथ गुप्त के साथ मारपीट की। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना में दुबहर पुलिस ने विवेचना के बाद पिंटू सिंह, सुरेश सिंह, बिट्टू सिंह व बालदेव गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि अन्य आरोपियों का नाम साक्ष्य अभाव चार्जशीट से बाहर कर दिया। गुरुवार को बिट्टू सिंह व सुरेश सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद असलम ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज की दी।
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