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Ballia News: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया 12 वर्ष की सजा
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बलिया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी दीपक सिंह पुत्र फुलबदन सिंह ग्राम बरौली थाना भीमपुरा को दोषी पाया। अदालत ने उसे 12 वर्ष की सश्रम करावास और 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार, वादिनी ने थाना भीमपुरा में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि दीपक सिंह शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उसने शादी के लिए कहा तो घर से भाग गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसमें विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमे का विचारण प्रारंभ किया और आरोप तय करते हुए दोनों पक्षों के तर्कों को सुना और अभियुक्त को सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से राजेंद्र कुमार गुप्ता और विनय कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अमेय विक्रम सिंह ने अपना पक्ष रखा।
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अभियोजन के अनुसार, वादिनी ने थाना भीमपुरा में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि दीपक सिंह शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उसने शादी के लिए कहा तो घर से भाग गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसमें विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमे का विचारण प्रारंभ किया और आरोप तय करते हुए दोनों पक्षों के तर्कों को सुना और अभियुक्त को सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से राजेंद्र कुमार गुप्ता और विनय कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अमेय विक्रम सिंह ने अपना पक्ष रखा।
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