फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Court sentenced the accused of rape to 12 years

Ballia News: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया 12 वर्ष की सजा

Mon, 21 Aug 2023 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Aug 2023 10:51 PM IST
विज्ञापन
Court sentenced the accused of rape to 12 years
बलिया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी दीपक सिंह पुत्र फुलबदन सिंह ग्राम बरौली थाना भीमपुरा को दोषी पाया। अदालत ने उसे 12 वर्ष की सश्रम करावास और 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, वादिनी ने थाना भीमपुरा में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि दीपक सिंह शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उसने शादी के लिए कहा तो घर से भाग गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसमें विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन

न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमे का विचारण प्रारंभ किया और आरोप तय करते हुए दोनों पक्षों के तर्कों को सुना और अभियुक्त को सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से राजेंद्र कुमार गुप्ता और विनय कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अमेय विक्रम सिंह ने अपना पक्ष रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed