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Ballia News: फिरौती और अपहरण के आरोपी का न्यायिक रिमांड न्यायालय ने किया खारिज

Fri, 26 Jul 2024 02:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jul 2024 02:58 AM IST
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Court rejects judicial remand of ransom and kidnapping accused
फिरौती के लिए अपहरण एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने अभियुक्त को सदर अस्पताल से ले जाकर न्यायिक रिमांड के लिए सीजेएम शांभवी यादव की अदालत में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी दिनेश प्रताप सिंह निवासी संकट मोचन कालोनी का न्यायिक रिमांड खारिज कर दिया।
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सदर अस्पताल के चिकिरत्सक डॉ. मनोज कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवाएं और विवेचक माखन सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा। अदालती सूत्रों के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रधान डाकघर के पास से 21 जुलाई को फिरौती के लिए अपहरण के एक मामले में आरोपी दिनेश प्रताप सिंह को तत्कालीन एसएचओ संजय कुमार सिंह ने गिरफ्तार किया था।
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मामले में चौकी इंचार्ज सिविल लाइन माखन सिंह विवेचक नियुक्त हुए। आरोपी को बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। 21 से 23 जुलाई तक अभियुक्त हॉस्पिटल में रहा। इसके बाद 24 जुलाई को न्यायिक रिमांड के लिए आरोपी को सीजेएम के न्यायालय में पेश किया गया। रिमांड की याचना की। जिस पर न्यायालय ने आदेशित दिया कि अभियुक्त को गिरफ्तार हुए 72 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, जो प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य विवेचना के आधार पर संतोषजनक नहीं है। रिमांड आवेदन खारिज करते हुए डॉ.मनोज कुमार व विवेचक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व एसपी बलिया को आदेशित किया।
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