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Ballia News: एसएचओ सिकंदरपुर के खिलाफ मुकदमे का आदेश

Sat, 04 Jan 2025 01:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jan 2025 01:24 AM IST
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Case order against SHO Sikandarpur
बलिया। न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने और आदेश की अवहेलना करने पर थाना प्रभारी सिकंदरपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
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विद्युत अधिनियम के एक मामले में पेशी के दौरान अनुपस्थिति पर सख्ती करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट ) महेशचंद्र वर्मा की न्यायालय ने उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित किया। साथ ही न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बलिया को आदेशित किया कि अनुशासनहीनता के लिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर अग्रिम नियत तिथि 8 जनवरी 2025 को रिपोर्ट दें।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 65/2015 विद्युत अधिनियम थाना सिकंदरपुर का मामला उक्त न्यायालय में साक्ष्य के लिए विचाराधीन है, जो काफी प्राचीनतम मामलों में से एक है।न्यायालय ने 11 दिसंबर 2024 को थाना प्रभारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण का आदेश जारी किया था, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। न हीं उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण दिया गया।
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