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Ballia News: समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
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बलिया। पीड़िता को सहायता धनराशि देने के मामले में टालमटोल और न्यायालय के आदेश की अवहेलना जिला समाज कल्याण अधिकारी को भारी पड़ा गया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार के न्यायालय ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सीओ सिटी को आदेश जारी कर कहा है कि समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर 29 नवंबर को कोर्ट में प्रस्तुत करें।
न्यायालय ने आदेश दिया कि बार-बार आख्या मांगने पर समाज कल्याण अधिकारी की ओर से न तो आख्या प्रस्तुत की जा रही है और न ही न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। इसकी वजह से हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में व्यवधान हो रहा है। उनकी ओर से उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। यह कृत्य एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
एससी-एसटी के एक पुराने सुलहनामे के मुकदमे में उच्च न्यायालय की ओर से पीड़िता को सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि के बारे जानकारी मांगी गई है, जो विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट में विचाराधीन है। समाज कल्याण अधिकारी से बार-बार आख्या तलब की जा रही है।
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न्यायालय ने आदेश दिया कि बार-बार आख्या मांगने पर समाज कल्याण अधिकारी की ओर से न तो आख्या प्रस्तुत की जा रही है और न ही न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। इसकी वजह से हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में व्यवधान हो रहा है। उनकी ओर से उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। यह कृत्य एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
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एससी-एसटी के एक पुराने सुलहनामे के मुकदमे में उच्च न्यायालय की ओर से पीड़िता को सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि के बारे जानकारी मांगी गई है, जो विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट में विचाराधीन है। समाज कल्याण अधिकारी से बार-बार आख्या तलब की जा रही है।
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