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झुका जिला प्रशासन, वापस हुआ एंबुलेंस का बढ़ा किराया
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बलिया। कोरोनाकाल में जिलाधिकारी अदिति सिंह द्वारा बीते 9 मई को एंबुलेंस का नया किराया जारी करने और उसका समाज के सभी तबकों द्वारा विरोध करने पर आखिरकार जिला प्रशासन को झुकना पड़ा। परिणामस्वरूप वृहस्पतिवार की देर शाम जिलाधिकारी अदिति सिंह ने एंबुलेंस का संशोधित किराया जारी कर दिया। इसमें लोगों को काफी सहूलियत दी गई है। जनसामान्य की आवाज को अमर उजाला ने 13 मई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
जिलाधिकारी की ओर से जारी संशोधित किराया के मुताबिक, संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल या कोविड हास्पिटल तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस संचालक 10 किमी के लिए एक हजार रुपए और उससे अधिक होने 25 रुपये प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। इसके अलावा, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस चालक 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये और उससे अधिक होने पर प्रति किमी 35 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लेंगे। जबकि वेंटिलेटर सपोर्टेड और वाईपैप एंबुलेंस संचालकों को 10 किलोमीटर के लिए 2500 रुपये और उसके पश्चात 50 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लेने का निर्देश डीएम ने दिया है।
इसके पूर्व, नौ मई को जिलाधिकारी द्वारा ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस संचालक 10 किमी के लिए एक हजार रुपए और उससे अधिक होने प्रति किमी 100 रुपये, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस चालक 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये और उससे अधिक होने पर प्रति किमी 150 रुपये और वेंटीलेटर सपोर्टेड व वाई पैप एम्बुलेंस संचालक दस किलोमीटर के लिए 2500 रुपये और उसके पश्चात 200 रुपये प्रति किमी की दर से किराया तय किया गया था।
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जिलाधिकारी की ओर से जारी संशोधित किराया के मुताबिक, संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल या कोविड हास्पिटल तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस संचालक 10 किमी के लिए एक हजार रुपए और उससे अधिक होने 25 रुपये प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। इसके अलावा, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस चालक 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये और उससे अधिक होने पर प्रति किमी 35 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लेंगे। जबकि वेंटिलेटर सपोर्टेड और वाईपैप एंबुलेंस संचालकों को 10 किलोमीटर के लिए 2500 रुपये और उसके पश्चात 50 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लेने का निर्देश डीएम ने दिया है।
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इसके पूर्व, नौ मई को जिलाधिकारी द्वारा ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस संचालक 10 किमी के लिए एक हजार रुपए और उससे अधिक होने प्रति किमी 100 रुपये, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस चालक 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये और उससे अधिक होने पर प्रति किमी 150 रुपये और वेंटीलेटर सपोर्टेड व वाई पैप एम्बुलेंस संचालक दस किलोमीटर के लिए 2500 रुपये और उसके पश्चात 200 रुपये प्रति किमी की दर से किराया तय किया गया था।
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