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जनपद में धारा 144 लागू
Updated Fri, 23 Jun 2017 11:39 PM IST
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बलिया। ईद-उल-फितर, श्रावण मास, रक्षाबंधन, ऐतिहासिक महाबीरी झंडा, स्वतंत्रता दिवस, बलिया बलिदान दिवस के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने जनपद में 20 अगस्त, 2017 तक धारा 144 लगा दी है। कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलाएंगे जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडे़े।
विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर नही चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबंध सिक्खों द्वारा परंपरागत रूप से धारण करने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा। बूढ़े, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डंडे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नही होगा।
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विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर नही चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबंध सिक्खों द्वारा परंपरागत रूप से धारण करने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा। बूढ़े, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डंडे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नही होगा।
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