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आरक्षण प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे सामान्य वर्ग के लोग

Mon, 04 Feb 2019 11:10 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 Feb 2019 11:10 PM IST
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आरक्षण प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे सामान्य वर्ग के लोग
बैरिया। सामान्य वर्ग के आरक्षण को लेकर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद आर्थिक रूप से कमजोर युवा जाति प्रमाण पत्र व आरक्षण प्रमाण पत्र के लिए तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन तहसील प्रशासन का कहना है कि अभी कोई शासनादेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।
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केंद्र सरकार की ओर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन अधिनियम के जरिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान जोड़ा गया है जो सरकार को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की तरक्की के लिए व्यवस्था की अनुमति देता है। केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा कर दिया है। सरकार द्वारा एक फरवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी नौकरियों में 10 फीसदी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आरक्षण देने की घोषणा की गई है। लेकिन आरक्षण के लाभ के लिए किस तरह के प्रमाण पत्र बनना है अब तक किसी को भी जानकारी नहीं है। ऐसे में युवा वर्ग तहसील का चक्कर लगा रहे हैं।
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ये होंगे आरक्षण के हकदार
बैरिया। आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे सामान्य वर्ग परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे, जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपए से कम होगी और जिनके पास पांच हेक्टेयर से कम जमीन होगी। इसके साथ ही जिनका घर 1000 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल का हो। अगर घर नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए और अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा, तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए।
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ये देने होंगे दस्तावेज
बैरिया। इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड, बैंक पास बुक भी दिखाना जरूरी होगा।

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सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। लेकिन अभी तक जिला व तहसील मुख्यालय पर कोई शासनादेश नहीं आया है। शासनादेश आते ही नियमानुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे।
लालबाबू दुबे
उपजिलाधिकारी, बैरिया
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