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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास
Updated Sun, 07 Oct 2018 12:47 AM IST
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बलिया। बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अमित मालवीय की अदालत ने शनिवार को आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा पीड़िता ने 14 अप्रैल 2017 को भीमपुरा थाने में तहरीर दिया कि गांव के ही अमर यादव के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। 2011 से ही शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। सन् 2012 मेरी शादी हो गई, लेकिन अमर यादव के कारण मेरी शादी टूट गई थी। इस संबंध में 29 मई 2013 को गांव के लोगों द्वारा इस बात पर समझौता हुआ कि अमर यादव तथा हम सहमति से दोनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन गांव में नहीं। इसबीच उसने मुुझे धोखे में रखकर शादी कर लिया। इस मामले में पुलिस ने तीन मई 2017 को मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने साक्ष्यों का न्यायिक परिसीलन करते हुए आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा पीड़िता ने 14 अप्रैल 2017 को भीमपुरा थाने में तहरीर दिया कि गांव के ही अमर यादव के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। 2011 से ही शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। सन् 2012 मेरी शादी हो गई, लेकिन अमर यादव के कारण मेरी शादी टूट गई थी। इस संबंध में 29 मई 2013 को गांव के लोगों द्वारा इस बात पर समझौता हुआ कि अमर यादव तथा हम सहमति से दोनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन गांव में नहीं। इसबीच उसने मुुझे धोखे में रखकर शादी कर लिया। इस मामले में पुलिस ने तीन मई 2017 को मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने साक्ष्यों का न्यायिक परिसीलन करते हुए आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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