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दहेज हत्या में 10 वर्ष की कारावास, एक लाख जुर्माना
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बलिया। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या सात के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने दहेज हत्या में पति को दस वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसमें से 50 हजार पीड़िता के पिता को दिया जाएगा और जुर्माना अदा करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुकदमे के मुताबिक खेजुरी थाने के बालूपुर निवासी राजेंद्र गुप्ता की पुत्री मीना गुप्ता का विवाह दो दिसंबर 2016 को विशुन गुप्ता के पुत्र प्रशांत गुप्ता से हुआ था। शादी के बाद पति, सास चंद्रावती देवी और ससुर विशुन गुप्ता दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसे एक लाख रुपये लाने के लिए मारापीटा जाता था। 31 मार्च 2017 को सुबह 11 बजे मीना ने पिता सेे फोन किया और रोने लगी। वह काफी घबराई हुई थी। शाम को सात बजे के करीब प्रशांत गुप्ता का फोन आया कि आपकी बेटी मर गई है। प्रार्थी सिकंदरपुर आए तो पता चला कि उसकी हत्या की गई है। सिकंदरपुर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। शासकीय अधिवक्ता विष्णु दत्त पांडेय का अभियोजन पक्ष की तरफ से व बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त लोगों के खिलाफ दोष साबित पाते हुए दहेज हत्या के मामले में प्रशांत को दस वर्ष का साधारण कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रशांत के अलावा अन्य दो आरोपियों की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
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मुकदमे के मुताबिक खेजुरी थाने के बालूपुर निवासी राजेंद्र गुप्ता की पुत्री मीना गुप्ता का विवाह दो दिसंबर 2016 को विशुन गुप्ता के पुत्र प्रशांत गुप्ता से हुआ था। शादी के बाद पति, सास चंद्रावती देवी और ससुर विशुन गुप्ता दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसे एक लाख रुपये लाने के लिए मारापीटा जाता था। 31 मार्च 2017 को सुबह 11 बजे मीना ने पिता सेे फोन किया और रोने लगी। वह काफी घबराई हुई थी। शाम को सात बजे के करीब प्रशांत गुप्ता का फोन आया कि आपकी बेटी मर गई है। प्रार्थी सिकंदरपुर आए तो पता चला कि उसकी हत्या की गई है। सिकंदरपुर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। शासकीय अधिवक्ता विष्णु दत्त पांडेय का अभियोजन पक्ष की तरफ से व बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त लोगों के खिलाफ दोष साबित पाते हुए दहेज हत्या के मामले में प्रशांत को दस वर्ष का साधारण कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रशांत के अलावा अन्य दो आरोपियों की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
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