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Bahraich News: पति की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद
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बहराइच। दरगाह शरीफ थाना इलाके में वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए मृतक की पत्नी आशिया उर्फ जरीना और महिला के प्रेमी सोनू उर्फ मुनव्वर को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
अभियोजन के अनुसार 29 अप्रैल 2021 की रात वादी मुस्तफा का बेटा घर में सो रहा था। सुबह उसकी बहू आशिया ने उसे मृत अवस्था में पड़े होने की जानकारी दी। वादी ने आशंका जताई कि उसके बेटे की हत्या उसकी बहू आशिया और गांव के ही सोनू ने की है। इस पर दरगाह शरीफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 11 जून 2021 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विवेचना में पता चला था कि आशिया गांव के ही सोनू से प्रेम करती थी। इसी के चलते प्रेमी संग मिलकर उसने घटना को अंजाम दिया। न्यायालय ने लगातार सुनवाई करते हुए 12 जुलाई 2021 को आरोप तय किए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना और मंगलवार को सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार 29 अप्रैल 2021 की रात वादी मुस्तफा का बेटा घर में सो रहा था। सुबह उसकी बहू आशिया ने उसे मृत अवस्था में पड़े होने की जानकारी दी। वादी ने आशंका जताई कि उसके बेटे की हत्या उसकी बहू आशिया और गांव के ही सोनू ने की है। इस पर दरगाह शरीफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 11 जून 2021 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विवेचना में पता चला था कि आशिया गांव के ही सोनू से प्रेम करती थी। इसी के चलते प्रेमी संग मिलकर उसने घटना को अंजाम दिया। न्यायालय ने लगातार सुनवाई करते हुए 12 जुलाई 2021 को आरोप तय किए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना और मंगलवार को सजा सुनाई।
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