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Bahraich News: पाॅक्सो एक्ट में दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Thu, 30 May 2024 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 30 May 2024 12:29 AM IST
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Three years imprisonment for the accused under POCSO Act
कोर्ट ने 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। पाॅक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने बुधवार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

थाना कैसरगंज के एक गांव निवासी बनारसी गुप्ता ने एक मई वर्ष 2018 को शाम 05:30 बजे बाग में आम की रखवाली कर रही नाबालिग का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। पीड़िता के परिजनों ने दो मई 2018 को थाना कैसरगंज में तहरीर देकर पाॅक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट में केस पंजीकृत कराया था। विवेचना के बाद 13 मई 2018 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज दिनेश कुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना कैसरगंज राजनाथ सिंह, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी बृजेश साहनी, पैरोकार आरक्षी विनय कुमार भारती तथा एडीजीसी पाॅक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह व संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी।
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बुधवार को न्यायालय एएसजे (पाॅक्सो कोर्ट) दीपकांत मणि ने अभियुक्त बनारसी गुप्ता के दोषसिद्ध पाये जाने पर तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध के प्रत्येक अपराध में एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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