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Bahraich News: दोहरे हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्र कैद
Tue, 08 Apr 2025 03:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 08 Apr 2025 03:09 AM IST
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बहराइच। देहात क्षेत्र में तीन वर्ष पहले हुए दोहरे हत्याकांड के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने तीनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
देहात क्षेत्र निवासी अशरफ अली ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसके पिता अब्दुल गनी 13/14 जून 2022 की रात मुर्गी फार्म व आटा चक्की की रखवाली कर घर लौटे थे। इस दौरान खाना खाकर घर के बाहर पड़ी चरपाई पर सो गए। साथ में मां भी उनके साथ थीं। इसी दौरान मां व पिता की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तैनूर हुसैन, सोनू उर्फ समीर व राजऊ उर्फ शहनूर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना अधिकारी ने गवाहों व साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनिल कुमार बारह की कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
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देहात क्षेत्र निवासी अशरफ अली ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसके पिता अब्दुल गनी 13/14 जून 2022 की रात मुर्गी फार्म व आटा चक्की की रखवाली कर घर लौटे थे। इस दौरान खाना खाकर घर के बाहर पड़ी चरपाई पर सो गए। साथ में मां भी उनके साथ थीं। इसी दौरान मां व पिता की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तैनूर हुसैन, सोनू उर्फ समीर व राजऊ उर्फ शहनूर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना अधिकारी ने गवाहों व साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनिल कुमार बारह की कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
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