फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Ten years imprisonment for raping a minor

Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म में दस वर्ष की कैद

Sat, 31 May 2025 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 31 May 2025 12:46 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for raping a minor
बहराइच। रिसिया क्षेत्र के कादियापुर गांव निवासी लालू को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 70 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

रिसिया क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 18 अक्तूबर 2016 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को कदियापुर गांव निवासी लालू 18 अक्तूबर 2016 को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। काफी खोजबीन करने पर भी बेटी का कहीं पता नहीं चला। थाने की पुलिस ने लालू के खिलाफ तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए साक्ष्यों व पीड़िता के बयान के साथ विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। शुक्रवार को मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीप कांतमणि की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद मुकदमे में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed