फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Seven years rigorous imprisonment to the accused of rape

दुष्कर्म के अभियुक्त को सात साल का सश्रम कारावास

Wed, 22 Jan 2020 11:06 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jan 2020 11:06 PM IST
विज्ञापन
Seven years rigorous imprisonment to the accused of rape
बहराइच। रूपईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय मूकबधिर बालिका से गांव के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में बहस के दौरान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

रूपईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय मूकबधिर बालिका के पिता ने गत आठ अक्टूबर 2014 को थाने में तहरीर देकर अपनी पुत्री के साथ गांव के एक ही एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में थाने पर मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़ित पिता ने एसपी को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई थी। एसपी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिये थे।
विज्ञापन

इस पर एसओ ने मामले में मुकदमा दर्ज कर नामजद अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की थी। बुधवार को दीवानी न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त का प्रथम अपराध मानते हुए कम से कम सजा देने की मांग की। इस पर विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मुन्नूलाल मिश्र ने अभियुक्त द्वारा घटित की गई घटना को जघन्य अपराध बताते हुए कठोर कारावास की सजा देने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित कुमार पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये से भी दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मुन्नूलाल मिश्र ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed