फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Section 144 applied in the district

जिले में धारा 144 लागू

Sat, 28 Nov 2020 10:14 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2020 10:14 PM IST
विज्ञापन
Section 144 applied in the district
बहराइच। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के मद्देनजर व शिक्षक एमएलसी चुनाव को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
विज्ञापन

गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन कराते हुए गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस, क्रिसमस-डे आदि त्योहार, एक दिसंबर को गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2020 को मतदान तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशांति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचंद्र पांडेय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
विज्ञापन

अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश 28 नवंबर से 31 दिसंबर तक जनपद बहराइच के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed