फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Life imprisonment to the accused for raping and murdering a minor

Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 11 Apr 2025 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 11 Apr 2025 12:45 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused for raping and murdering a minor
बहराइच। दरगाह के मकई दरवाजा सिंहापरासी गांव निवासी एक दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने पांच वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

जनपद श्रावस्ती के सोनवा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी पिता ने दरगाह थाने में तहरीर दी थी। पिता ने कहा था कि वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ दरगाह शरीफ में आकर रह रहे थे। कहना है कि 23 फरवरी 2020, को दरगाह शरीफ के ठाकुर बाग पानी की टंकी के पास लेटे थे। रात दो बजे जब आंख खुली, तो उनकी पांच वर्षीय बेटी बिस्तर से गायब थी। आसपास पूछने पर जानकारी हुई कि एक बच्ची की लाश बोरी में दरगाह के टाड़ा बाग में पड़ी हुई है।
विज्ञापन

जब बोरी को खोलकर देखा, तो उसमें बेटी की लाश निकली। तहरीर के आधार पर थाने की पुलिस ने क्षेत्र के निवासी मोहम्मद रईस के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी थी। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों आदि के आधार पर दोषी को हत्या के मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास और पॉक्सो में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed