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Bahraich News: छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की जेल
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बहराइच। बालक से छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने आरोपी को दोषी करार मानते हुए पांच साल के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व संतोष सिंह ने बताया कि कोतवाली 12 अक्तूबर 2020 को कोतवाली में एक महिला ने तहरीर देकर कोतवाली नगर के मोहल्ला धनकुट्टीपुरा निवासी चालक अजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ अपने आठ वर्षीय पुत्र के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 50 हजार रुपये का अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व संतोष सिंह ने बताया कि कोतवाली 12 अक्तूबर 2020 को कोतवाली में एक महिला ने तहरीर देकर कोतवाली नगर के मोहल्ला धनकुट्टीपुरा निवासी चालक अजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ अपने आठ वर्षीय पुत्र के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 50 हजार रुपये का अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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