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रेल ट्रैक पर चलने वालों पर दर्ज करें केस

Mon, 11 May 2020 09:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2020 09:21 PM IST
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File a case against those walking on the rail track
पयागपुर रेलवे स्टेशन पर बैठक करते एसडीएम। - फोटो : BAHRAICH
पयागपुर (बहराइच)। महाराष्ट्र में हुए रेल हादसे को लेकर सोमवार को पयागपुर रेलवे स्टेशन परिसर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर चलना अपराध है। इसके लिए रेल कर्मचारी लगातार पेट्रोलिंग करें। साथ ही ट्रैक पर चलने वाले लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाए।
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महाराष्ट्र में बीते दिनों श्रमिक रेलवे ट्रैक पर पैदल चलते हुए घर के लिए आ रहे थेे। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर गुजरी मालगाड़ी ने उन सभी को रौंद दिया, जिसमें 16 श्रमिकों की मौत हो गई थी। इस पर रेल मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइड लाइन जारी की है। इसी को लेकर सोमवार को पयागपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेल कर्मचारियों व पुलिस तथा तहसील अधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपजिलाधिकारी कीर्तिप्रकाश भारती ने की।
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इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर चलना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में रेल कर्मी लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार पेट्रोलिंग करें। इसके बाद भी लोग न मानें तो उनके विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज ने कहा कि पुलिस रेलवे ट्रैक पर चलने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए है। लोग खुद अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। रेलवे ट्रैक पर न पैदल न चलें। वहीं, स्टेशन अधीक्षक गुरुप्रसाद ने बताया कि ट्रैक पर रेल कर्मियों की ओर से निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
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