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सूचना न देना पड़ा महंगा डीएफओ कतर्नियाघाट पर 25 हजार का जुर्माना
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बहराइच। आरटीआई से मांगी गई सूचना में लगातार हिलाहवाली बरतने के मामले में डीएफओ कर्तनियाघाट को 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। राज्य सूचना आयोग ने बीते 23 जुलाई को आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएफओ कर्तनियाघाट को अर्थदंड से दंडित करने को निर्देश दिया है।
जिले के आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने जन सूचना अधिकार के तहत प्रभागीय वनाधिकारी कर्तनियाघाट आकाशदीप बघावन से वनबैरिक चार्ट पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने की मांग प्रथम बार 15 जुलाई 2019 को की थी। लेकिन डीएफओ ने आरटीआई कार्यकर्ता की मांग को नजरअंदाज कर दिया था।
इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने कई बार राज्य सूचना आयोग से डीएफओ द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराने में हिलाहवाली बरतने की शिकायत की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीते 23 जुलाई को राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार अप्रेसी ने आरटीआई कार्यकर्ता के वाद पर सुनवाई करते हुए डीएफओ कर्तनियाघाट को सूचना उपलब्ध कराने में हिलाहवाली बरतने का दोषी मानते हुए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार के अर्थदंड से दंडित करने का निर्देश दिया। राज्य सूचना आयुक्त ने मामले में डीएम व मुख्य कोषाधिकारी को अर्थदंड के धनराशि की वसूली डीएफओ के वेतन से करने के निर्देश दिए हैं।
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जिले के आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने जन सूचना अधिकार के तहत प्रभागीय वनाधिकारी कर्तनियाघाट आकाशदीप बघावन से वनबैरिक चार्ट पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने की मांग प्रथम बार 15 जुलाई 2019 को की थी। लेकिन डीएफओ ने आरटीआई कार्यकर्ता की मांग को नजरअंदाज कर दिया था।
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इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने कई बार राज्य सूचना आयोग से डीएफओ द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराने में हिलाहवाली बरतने की शिकायत की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीते 23 जुलाई को राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार अप्रेसी ने आरटीआई कार्यकर्ता के वाद पर सुनवाई करते हुए डीएफओ कर्तनियाघाट को सूचना उपलब्ध कराने में हिलाहवाली बरतने का दोषी मानते हुए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार के अर्थदंड से दंडित करने का निर्देश दिया। राज्य सूचना आयुक्त ने मामले में डीएम व मुख्य कोषाधिकारी को अर्थदंड के धनराशि की वसूली डीएफओ के वेतन से करने के निर्देश दिए हैं।
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