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डीएम का आदेश दरकिनार, खुले रहे सिनेमाघर व शॉपिंग मॉल
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बहराइच। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर व जिम बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। मगर डीएम के आदेश की शहर मेें धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
डीएम के आदेश को दरकिनार बुधवार को शहर के सिनेमाघर व शॅपिंग मॉल खुले रहे। कुछ मॉल में दिखावे के लिए दो गेट बंद रखे गए, लेकिन एक प्रवेशद्वार से लोगों की इंट्री कराई जाती रही। हालांकि बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए मॉल में सन्नाटा पसरा रहा।
नेपाल से सटा जिला होने के चलते यहां विदेशी नागरिकों का आवागमन होता है। इसके चलते कारोना वायरस फैलने की आशंका प्रबल थी। कोरोना के प्रकोप से बचाव के लिए डीएम शंभु कुमार ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि जिले में संचालित सभी शॉपिंग मॉल व सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
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ये आदेश जारी होते ही प्रभावी रूप से लागू हो गया। इसके बावजूद शहर के डिगिहा तिराहा, गोंडा रोड, अस्पताल चौराहा समेत अन्य जगहों पर शॉपिंग मॉल खुले रहे। अस्पताल चौराहा से घंटाघर मार्ग पर स्थित सिनेमाघर भी खुला रहा। बड़ा गेट तो बंद रहा, लेकिन छोटे गेट से फिल्म देखने आने वाले लोगों की इंट्री होती रही। कुछ ऐसा ही हाल शॉपिंग मॉल का रहा। दोपहर तक कुछ शॉपिंग मॉल में मुख्य प्रवेशद्वार तो दिखावे के लिए बंद रहा, लेकिन छोटे गेटों से इंट्री होती रही।
शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जारी निर्देश का पालन कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। चेकिंग अभियान जारी रहेगा। सभी शॉपिंग मॉल व सिनेमाघरों को बंद करने के लिए नोटिस भेजा गया है।
कोरोना के मद्देनजर डीएम ने जिले में संचालित हो रहे क्लब, तरणताल व व्यायामशाला भी बंद करने के आदेश दिए हैं। 31 मार्च तक ये सभी बंद रहेंगे। आगामी स्थिति को देखते हुए आगे नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
शहर में आदेश के बाद भी खुले रहे शॉपिंग मॉल को नगर कोतवाल आरपी यादव ने बुधवार को दल-बल के साथ पहुंचकर बंद कराया। जारी आदेश का हवाला देते हुए अगले दिन से शॉपिंग मॉल न खोलने का निर्देश दिया।
डीएम शंभु कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेश को जिले में जारी कर दिया गया है। आदेश के बावजूद भी अगर कहीं शापिंग मॉल व सिनेमाघर खुले रहे तो कार्रवाई की जाएगी। शहर में शॉपिंग मॉल व सिनेमाघर के खुले होने की सूचना प्राप्त हुई है। नगर मजिस्ट्रेट को भेजा गया है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम के आदेश को दरकिनार बुधवार को शहर के सिनेमाघर व शॅपिंग मॉल खुले रहे। कुछ मॉल में दिखावे के लिए दो गेट बंद रखे गए, लेकिन एक प्रवेशद्वार से लोगों की इंट्री कराई जाती रही। हालांकि बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए मॉल में सन्नाटा पसरा रहा।
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नेपाल से सटा जिला होने के चलते यहां विदेशी नागरिकों का आवागमन होता है। इसके चलते कारोना वायरस फैलने की आशंका प्रबल थी। कोरोना के प्रकोप से बचाव के लिए डीएम शंभु कुमार ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि जिले में संचालित सभी शॉपिंग मॉल व सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
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ये आदेश जारी होते ही प्रभावी रूप से लागू हो गया। इसके बावजूद शहर के डिगिहा तिराहा, गोंडा रोड, अस्पताल चौराहा समेत अन्य जगहों पर शॉपिंग मॉल खुले रहे। अस्पताल चौराहा से घंटाघर मार्ग पर स्थित सिनेमाघर भी खुला रहा। बड़ा गेट तो बंद रहा, लेकिन छोटे गेट से फिल्म देखने आने वाले लोगों की इंट्री होती रही। कुछ ऐसा ही हाल शॉपिंग मॉल का रहा। दोपहर तक कुछ शॉपिंग मॉल में मुख्य प्रवेशद्वार तो दिखावे के लिए बंद रहा, लेकिन छोटे गेटों से इंट्री होती रही।
शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जारी निर्देश का पालन कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। चेकिंग अभियान जारी रहेगा। सभी शॉपिंग मॉल व सिनेमाघरों को बंद करने के लिए नोटिस भेजा गया है।
कोरोना के मद्देनजर डीएम ने जिले में संचालित हो रहे क्लब, तरणताल व व्यायामशाला भी बंद करने के आदेश दिए हैं। 31 मार्च तक ये सभी बंद रहेंगे। आगामी स्थिति को देखते हुए आगे नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
शहर में आदेश के बाद भी खुले रहे शॉपिंग मॉल को नगर कोतवाल आरपी यादव ने बुधवार को दल-बल के साथ पहुंचकर बंद कराया। जारी आदेश का हवाला देते हुए अगले दिन से शॉपिंग मॉल न खोलने का निर्देश दिया।
डीएम शंभु कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेश को जिले में जारी कर दिया गया है। आदेश के बावजूद भी अगर कहीं शापिंग मॉल व सिनेमाघर खुले रहे तो कार्रवाई की जाएगी। शहर में शॉपिंग मॉल व सिनेमाघर के खुले होने की सूचना प्राप्त हुई है। नगर मजिस्ट्रेट को भेजा गया है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।