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नानपारा बाईपास पर लग रही मंडी अवैध : हाईकोर्ट

Sat, 23 Apr 2016 10:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 23 Apr 2016 10:13 PM IST
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बहराइच। हाईकोर्ट ने नानपारा बाईपास पर गत 20 वर्षों से संचालित सब्जी मंडी को अवैध करार दिया हैै। इस आदेश के अनुपालन के लिए शनिवार को याची ने नगर मजिस्ट्रेट को पत्र सौंपा है और सब्जी मंडी को हटवाए जाने की आवाज उठायी है।
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लेकिन नगर मजिस्ट्रेट मंडी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे,  यह सवाल लाइसेंसी कारोबारियों में  कौंध रहा है। 

शहर से सटे नानपारा बाइपास पर थोक सब्जी मंडी संचालित है। यह मंडी आंशिक रूप से नगर कोतवाली, देहात कोतवाली व रामगांव थाने की सीमा में है।

हाईकोर्ट के आदेश 15 जुलाई व 24 सितंबर 2014 के अनुपालन में 19 मार्च 2015 को कृषि उत्पादन मंडी समिति के सभापति ने सभी पहलुओें की जांच करते हुए मंडी को अवैध करार घोषित कर दिया।
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स अवैध मंडी को हटवाने के लिए तब से एसपी को कई बार पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे लाइसेंसधारी सब्जी कारोबारियों का व्यापार नष्ट हो रहा है और राजस्व की भारी हानि हो रही है।
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इस पर नाजिरपुरा निवासी रियाज अहमद पुत्र हाजी समीउल्ला ने उच्च न्यायालय मेें याचिका दाखिल की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद मंडी को तत्काल हटाए जाने का आदेश पारित किया है।


यह भी कहा है कि कार्रवाई के बाद एक माह तक पुलिस या पीएसी मौके पर कैंप करे। शनिवार को रियाज अहमद ने आदेश के अनुपालन व मंडी माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मंडी परिषद के सभापति व नगर मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा है।
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