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दो किशोरियों के अपहरणकर्ताओं को कोर्ट ने सुनाई सजा

Sat, 19 Nov 2016 10:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 19 Nov 2016 10:04 PM IST
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दो किशोरियों को अगवा कर छेड़छाड़ करने के चार वर्ष पुराने मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है। अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खां ने बताया कि मुर्तिहा क्षेत्र में एक गांव निवासी 12 वर्षीय किशोरी को 20 नवंबर 2012 को गांव के राजू पुत्र कामता व ओमप्रकाश पुत्र पांडेय उर्फ रामगुलाम बहलाकर भगा ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की। कुछ दिन बाद मिली बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया।
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इस मामले की फाइल शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ की कोर्ट में पेश हुई। अपर सत्र न्यायाधीश वशिष्ठ ने सुनवाई करते हुए आरोपी राजू और ओमप्रकाश को धारा 363 के मामले में पांच-पांच वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 366 में सात वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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एडीजीसी ने बताया कि दूसरा मामला पयागपुर क्षेत्र के एक गांव का है। यहां सरसा पासिनपुरवा निवासी जगदंबा पासी क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किसी तरह किशोरी भागकर अपनी बहन के घर पहुंची थी।


इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी जगदंबा पासी को पांच वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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