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Bahraich News: न्यायालय के आदेश पर राजस्व टीम पर चोरी का मुकदमा
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मिहींपुरवा(बहराइच)। रास्ते का कब्जा हटवाने गई राजस्व टीम पर गांव निवासी युवक ने घर में तोड़फोड़ व चोरी का आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुनवाई के बाद मुख्यदंडाधिकारी ने पूरी राजस्व टीम पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया और लेखपाल लामबंद हो गए।
मोतीपुर तहसील के ग्राम गुलरा निवासी इदरीस ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था, कि उसके घर जाने वाले रास्ते पर गांव निवासी शब्बीर ने कब्जा कर लिया। इस पर एसडीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने राजस्व निरीक्षक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में लेखपाल हरवंश प्रसाद, शिव कुमार, विमलेश कुमार, मुकेश यादव, रामपलट की टीम बनाकर रास्ते से कब्जा हटवाने का आदेश दिया था।
राजस्व टीम ने पुलिस के साथ जाकर 25 जून 2022 को रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। गृह स्वामी शब्बीर ने आपत्ति जाहिर की थी। शब्बीर ने सीजेएम कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत वाद दायर किया। इसमें राजस्व टीम पर कार्रवाई के दौरान घर में तोड़फोड़ करने, घर में रखी नकदी व जेवरात की लूट करने का आरोप लगाया। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यदंडाधिकारी ने मोतीपुर थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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इन पर दर्ज हुए मुकदमा
न्यायालय के आदेश पर राजस्व निरीक्षक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, लेखपाल शिव कुमार, विमलेश कुमार, मुकेश यादव, राम पलट और हरवंश प्रसाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही गुलरा निवासी शिकायतकर्ता इदरीस, कुन्ना और एक महिला पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
लेखपाल संघ ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, जताया आक्रोश
न्यायालय के फैसले पर राजस्व टीम पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर लेखपाल संघ में नाराजगी है। शनिवार को लेखपाल संघ की ओर से फैसले को लेकर बैठक हुई जिसमें सभी ने कार्रवाई की निंदा की और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को सौंपा और मुकदमा वापस लेने की मांग की। लेखपाल संघ के अध्यक्ष नीरज शर्मा व महामंत्री लाल बहादुर शुक्ला ने कहा कि राजस्व टीम पर मुकदमा दर्ज कराना दुर्भाग्यपूर्ण है।
वादी शब्बीर ने सीजेएम कोर्ट को कूटरचित तथ्यों के आधार पर गुमराह कर मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश कराया है, जो जनहित में गलत है। -ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, एसडीएम मोतीपुर
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मोतीपुर तहसील के ग्राम गुलरा निवासी इदरीस ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था, कि उसके घर जाने वाले रास्ते पर गांव निवासी शब्बीर ने कब्जा कर लिया। इस पर एसडीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने राजस्व निरीक्षक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में लेखपाल हरवंश प्रसाद, शिव कुमार, विमलेश कुमार, मुकेश यादव, रामपलट की टीम बनाकर रास्ते से कब्जा हटवाने का आदेश दिया था।
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राजस्व टीम ने पुलिस के साथ जाकर 25 जून 2022 को रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। गृह स्वामी शब्बीर ने आपत्ति जाहिर की थी। शब्बीर ने सीजेएम कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत वाद दायर किया। इसमें राजस्व टीम पर कार्रवाई के दौरान घर में तोड़फोड़ करने, घर में रखी नकदी व जेवरात की लूट करने का आरोप लगाया। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यदंडाधिकारी ने मोतीपुर थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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इन पर दर्ज हुए मुकदमा
न्यायालय के आदेश पर राजस्व निरीक्षक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, लेखपाल शिव कुमार, विमलेश कुमार, मुकेश यादव, राम पलट और हरवंश प्रसाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही गुलरा निवासी शिकायतकर्ता इदरीस, कुन्ना और एक महिला पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
लेखपाल संघ ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, जताया आक्रोश
न्यायालय के फैसले पर राजस्व टीम पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर लेखपाल संघ में नाराजगी है। शनिवार को लेखपाल संघ की ओर से फैसले को लेकर बैठक हुई जिसमें सभी ने कार्रवाई की निंदा की और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को सौंपा और मुकदमा वापस लेने की मांग की। लेखपाल संघ के अध्यक्ष नीरज शर्मा व महामंत्री लाल बहादुर शुक्ला ने कहा कि राजस्व टीम पर मुकदमा दर्ज कराना दुर्भाग्यपूर्ण है।
वादी शब्बीर ने सीजेएम कोर्ट को कूटरचित तथ्यों के आधार पर गुमराह कर मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश कराया है, जो जनहित में गलत है। -ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, एसडीएम मोतीपुर