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Bahraich News: दो अभियुक्तों की जमानत याचिका निरस्त

Sun, 19 May 2024 12:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 19 May 2024 12:38 AM IST
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Bail petition of two accused canceled
बहराइच। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि जनपद गोंडा के कर्नलगंज निवासी गोगे उर्फ जुम्मन के खिलाफ थाना फखरपुर की पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में वर्ष 2024, अप्रैल माह में मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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वहीं, एक दूसरे मुकदमे के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीनिवास तिवारी ने बताया कि थाना मूर्तिहा क्षेत्र के ग्राम सेमरहना निवासी करन अली के खिलाफ मोतीपुर थाने की पुलिस ने सितंबर, 2023 में गिरोहबंद व समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि शनिवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनिल कुमार 12 की कोर्ट में अभियुक्त की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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