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व्यवसायी पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
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व्यवसायी पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
- सचिवालय के पूर्व अफसर की शिकायत पर कार्रवाई
- प्रभावशाली होने के कारण लखनऊ पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद
संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। शहर के एक चर्चित व्यवसायी पिता-पुत्र पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत रहे एक अफसर ने मंगलवार रात दरगाह थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पहले यह मुकदमा उद्योगपति के प्रभावशाली होने के कारण दर्ज नहीं हो पा रहा था। बाद में जब पुलिस अधीक्षक के समक्ष मामला पहुंचा तो उन्होंने जांच कराने और दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही मिलने पर दरगाह थानेदार ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद उद्योगपति के खिलाफ बुधवार को कई और शिकायतें आ गईं। पुलिस अधीक्षक ने इनकी भी जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह एफआईआर उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत रहे आनंद प्रकाश जोशी की तहरीर पर दर्ज हुई है। आनंद प्रकाश वर्तमान में इंदिरा नगर, लखनऊ में रहते हैं। उनका आरोप है अनिल टेकड़ीवाल और उनके पुत्र अश्वनी टेकड़ीवाल ने 29 अप्रैल, 2019 को उनसे 25 लाख रुपये लेकर बुद्धा रिसॉर्ट के मुख्य मार्ग पर 10 हजार वर्ग फीट और यूनिमैक्स सिटी में भी 10 हजार वर्ग फीट भूमि देने का वादा किया था। इसके बावजूद अब तक न तो जमीन दी गई और न ही रुपये वापस किए गए। उनका कहना है कि अश्वनी टेकड़ीवाल ने सात सितंबर, 2021 को बुद्धा पब्लिक स्कूल की 3.197 हेक्टेयर भूमि विक्रय कर एक एग्रीमेंट टू सेल उनके पुत्र सौरभ जोशी के नाम किया था। अब इसकी रजिस्ट्री करने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने तहरीर में आरोप लगाया कि अनिल टेकड़ीवाल ने जनता को प्लॉट देने के नाम पर ठगी कर सात सौ करोड़ रुपये विदेश (घाना) में हवाला के माध्यम से ट्रांसफर किया है। अनिल टेकड़ीवाल व उनकी पत्नी ऊषा टेकड़ीवाल ने गोमतीनगर स्थिति अपने भूखंड संख्या 2/35 का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल सौरव जोशी के पक्ष में तीन नवंबर, 2020 को किया था। बाद में यही भूखंड फर्जी अभिलेख दिखाकर हरीश अग्रवाल व राजेश अग्रवाल के नाम कर दिया। अब हरीश व सौरभ दबाव डालकर एग्रीमेंट कैंसिल कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने समय-समय पर लखनऊ कमिश्नरेट के गाजीपुर थाने व सर्किल के अलावा पुलिस कमिश्नर तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
कोट्स
अनिल टेकड़ीवाल और उनके पुत्र अश्वनी टेकड़ीवाल के खिलाफ दरगाह थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कई और शिकायतें आईं हैं। इनकी भी जांच का आदेश दिया गया है। तथ्य सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज होगी। - केशव चौधरी, पुलिस अधीक्षक, बहराइच
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- सचिवालय के पूर्व अफसर की शिकायत पर कार्रवाई
- प्रभावशाली होने के कारण लखनऊ पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद
संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। शहर के एक चर्चित व्यवसायी पिता-पुत्र पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत रहे एक अफसर ने मंगलवार रात दरगाह थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पहले यह मुकदमा उद्योगपति के प्रभावशाली होने के कारण दर्ज नहीं हो पा रहा था। बाद में जब पुलिस अधीक्षक के समक्ष मामला पहुंचा तो उन्होंने जांच कराने और दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही मिलने पर दरगाह थानेदार ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद उद्योगपति के खिलाफ बुधवार को कई और शिकायतें आ गईं। पुलिस अधीक्षक ने इनकी भी जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह एफआईआर उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत रहे आनंद प्रकाश जोशी की तहरीर पर दर्ज हुई है। आनंद प्रकाश वर्तमान में इंदिरा नगर, लखनऊ में रहते हैं। उनका आरोप है अनिल टेकड़ीवाल और उनके पुत्र अश्वनी टेकड़ीवाल ने 29 अप्रैल, 2019 को उनसे 25 लाख रुपये लेकर बुद्धा रिसॉर्ट के मुख्य मार्ग पर 10 हजार वर्ग फीट और यूनिमैक्स सिटी में भी 10 हजार वर्ग फीट भूमि देने का वादा किया था। इसके बावजूद अब तक न तो जमीन दी गई और न ही रुपये वापस किए गए। उनका कहना है कि अश्वनी टेकड़ीवाल ने सात सितंबर, 2021 को बुद्धा पब्लिक स्कूल की 3.197 हेक्टेयर भूमि विक्रय कर एक एग्रीमेंट टू सेल उनके पुत्र सौरभ जोशी के नाम किया था। अब इसकी रजिस्ट्री करने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने तहरीर में आरोप लगाया कि अनिल टेकड़ीवाल ने जनता को प्लॉट देने के नाम पर ठगी कर सात सौ करोड़ रुपये विदेश (घाना) में हवाला के माध्यम से ट्रांसफर किया है। अनिल टेकड़ीवाल व उनकी पत्नी ऊषा टेकड़ीवाल ने गोमतीनगर स्थिति अपने भूखंड संख्या 2/35 का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल सौरव जोशी के पक्ष में तीन नवंबर, 2020 को किया था। बाद में यही भूखंड फर्जी अभिलेख दिखाकर हरीश अग्रवाल व राजेश अग्रवाल के नाम कर दिया। अब हरीश व सौरभ दबाव डालकर एग्रीमेंट कैंसिल कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने समय-समय पर लखनऊ कमिश्नरेट के गाजीपुर थाने व सर्किल के अलावा पुलिस कमिश्नर तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
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अनिल टेकड़ीवाल और उनके पुत्र अश्वनी टेकड़ीवाल के खिलाफ दरगाह थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कई और शिकायतें आईं हैं। इनकी भी जांच का आदेश दिया गया है। तथ्य सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज होगी। - केशव चौधरी, पुलिस अधीक्षक, बहराइच
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