फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   bahraich

हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

Fri, 27 May 2022 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 May 2022 11:15 PM IST
विज्ञापन
bahraich
बहराइच। हत्या के एक मामले में शुक्रवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 20 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थित में दोष सिद्ध अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना सुजौली के ग्राम त्रिलोकी गौढ़ी निवासी वादी मुकदमा सुरेश कुमार ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके 65 वर्षीय पिता ओमकार 28 मई, 2019 को भैंस चराकर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में रामगुलाम के खेत के पास पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कमलेश, राजकुमार मंगू व अवधेश ने पिता को गोली मार दी थी। वादी मुकदमा ने तहरीर में कहा था कि पिता के साथ ईश्वरदीन व छोटे भी भैंस चराकर लौट रहे थे। उन्होंने पिता को गंभीर हालात मेें मिहींपुरवा स्थित पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

एडीजीसी क्रिमिनल जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार को बहस के दौरान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मनोज कुमार मिश्रा, द्वितीय ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 20 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थित में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed