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बेटी से दुराचार करने वाले पिता को मृत्युदंड

Tue, 23 Nov 2021 11:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 11:18 PM IST
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बहराइच। बेटी के साथ लगातार दो वर्षों तक जबरन दुराचार करने वाले कुकर्मी बाप को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने कड़ी सजा का एलान करते हुए दुराचारियों को सख्त लहजे में संदेश दिया है। तीन महीने में सुनवाई पूरी कर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। साथ ही बिटिया को नया नाम दिया। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो संतोष सिंह ने बताया कि थाना सुजौली क्षेत्र निवासी मां ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने के मामले में अपने ही पति पर आरोप लगाते हुए थाने में 23 अगस्त, 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। बिटिया की मां ने तहरीर में कहा था कि बिटिया के चिल्लाने पर इसकी जानकारी हुई, लेकिन मौके से पति फरार हो चुका था।
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बिटिया ने मां को अपने पिता के बारे बताते हुए कहा था कि वह लगातार दो वर्षों से उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा है। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता था। डर के चलते वह किसी से कुछ नहीं बता सकी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि मामला विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट नितिन पांडेय के न्यायालय में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से कड़ी पैरवी होने के बाद महज तीन माह के अंदर मंगलवार को न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो ने घटना को जघन्य मानते हुए आरोपी बाप को दोष सिद्ध करार दिया। उन्होंने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। न्यायाधीश ने बिटिया को नया नाम दिया। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने बिटिया को नया नाम देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिकर दिलाने की कार्रवाई करने को कहा है। डीएम ने निर्देश दिया कि पीड़ित पक्ष को उचित प्रतिकर दिलाया जाए। एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि अगर पीड़ित पक्ष को किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो मुहैया कराई जाए।
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