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Bahraich News: नाबालिग के दुष्कर्मी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास
Tue, 01 Oct 2024 10:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 01 Oct 2024 10:35 PM IST
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बहराइच। थाना कोतवाली देहात के अरवनगंज शेखदहीर निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो की कोर्ट ने मंगलवार को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी भाई ने 22 अक्तूबर 2021 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बहन अपनी मां के साथ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान थाना कोतवाली देहात के अरवनगंज शेखदहीर निवासी सलमान असलहा लेकर आ गया ओर बहन को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मां के शोर मचाने के बाद अभियुक्त धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।
थाने की की पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओंं में मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू करते हुए साक्ष्यों व गवाहों के बयान को एकत्रित कर आरोपपत्र न्यायालय में सौंपा था। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2021 को आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई शुरू की थी। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अभियुक्त से वसूली जाने वाली अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाए।
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थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी भाई ने 22 अक्तूबर 2021 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बहन अपनी मां के साथ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान थाना कोतवाली देहात के अरवनगंज शेखदहीर निवासी सलमान असलहा लेकर आ गया ओर बहन को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मां के शोर मचाने के बाद अभियुक्त धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।
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थाने की की पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओंं में मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू करते हुए साक्ष्यों व गवाहों के बयान को एकत्रित कर आरोपपत्र न्यायालय में सौंपा था। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2021 को आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई शुरू की थी। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अभियुक्त से वसूली जाने वाली अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाए।
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