फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   20 years rigorous imprisonment for raping a minor

Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Tue, 27 May 2025 02:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 27 May 2025 02:02 AM IST
विज्ञापन
20 years rigorous imprisonment for raping a minor
बहराइच। रिसिया के जगदीशपुर शोखा गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 60 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

रिसिया क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि वह 21 अगस्त 2023 को अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। दोपहर दो बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी खेत में छुट्टा जानवरों को भगाने के लिए गई थी। इसी दौरान जगदीशपुर गांव निवासी मुख्तार उर्फ युनूस बेटी को पेट्रोलपंप के बगल स्थित आम के बाग में पकड़कर ले गया। उसके बाद उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 23 अगस्त को जब घर लौटा तो बेटी ने घटना की जानकारी दी। मामले में 24 अगस्त 2023 को पिता की तहरीर के आधार पर थाने की पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना अधिकारी ने पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों को एकत्रित कर दो सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र सौंपा था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त युनूस को घटना में दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed