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Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल का सश्रम करावास

Sun, 04 Aug 2024 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 04 Aug 2024 12:34 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for raping a minor
बहराइच। थाना मोतीपुर के गूढ़ गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 70 हजार से अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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थाना विशेश्वरगंज के गूढ़ गांव निवासी अभियुक्त सूरज कुमार पांडेय के खिलाफ नाबालिग बेटी की मां ने बीते 13 नवंबर 2018 को हरदी थाने पर तहरीर देकर कहा था कि वह अपनी 15 वर्षीय बिटिया के साथ मायके गई थी। बिटिया मेडिकल की दुकान से दवा लेने गई थी। रास्ते में विरोधी बिटिया को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को घटना में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को 70 हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
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