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Bahraich News: दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास

Sun, 31 Aug 2025 01:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 31 Aug 2025 01:19 AM IST
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10 years imprisonment for rapist
बहराइच। ग्राम सेवढा, पयागपुर निवासी अभियुक्त को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने शनिवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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पयागपुर के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी नातिन (17) पांच अक्तूबर 2021 को गांव स्थित एक स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। वापस घर नहीं आई। सभी ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
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इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।
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