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बिना हेलमेट अब एक हजार रुपये जुर्माना, लाइसेंस दूसरे पर तो देने होंगे पांच सौ रुपये
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गति सीमा का उल्लंघन करने पर दो से चार हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। यातायात के नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना दो से तीन गुना बढ़ाया गया है। शासन ने यातायात के नियमों की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। वाहन चालक द्वारा पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करने अथवा अपना ड्राइविंग लाइसेंस अन्य व्यक्ति को देने पर पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में 1500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि नई नियमावली के अंतर्गत दुपहिया वाहन पर बिना हेलमेट यात्रा करने पर 500 रुपये लगने वाले जुर्माने को बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। बिना परमिट के वाहन पर दस हजार तथा ओवरलोड पर 20 हजार रुपये के अलावा प्रति टन भार के हिसाब से दो हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। मोटर कैब का मीटर क्रियाशील न होने पर तथा बिना टिकट यात्रा करने तथा परिचालक द्वारा टिकट न दिन जाने या अवैध टिकट देने पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर प्रति यात्री दो सौ रुपये तथा एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों को रास्ता न देने पर दस हजार रुपये व गैर बीमाकृत वाहन चलाने पर पहली बार में दो हजार तथा दूसरी बार चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रेशर हॉर्न बजाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। यातायात के नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना दो से तीन गुना बढ़ाया गया है। शासन ने यातायात के नियमों की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। वाहन चालक द्वारा पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करने अथवा अपना ड्राइविंग लाइसेंस अन्य व्यक्ति को देने पर पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में 1500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि नई नियमावली के अंतर्गत दुपहिया वाहन पर बिना हेलमेट यात्रा करने पर 500 रुपये लगने वाले जुर्माने को बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। बिना परमिट के वाहन पर दस हजार तथा ओवरलोड पर 20 हजार रुपये के अलावा प्रति टन भार के हिसाब से दो हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। मोटर कैब का मीटर क्रियाशील न होने पर तथा बिना टिकट यात्रा करने तथा परिचालक द्वारा टिकट न दिन जाने या अवैध टिकट देने पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर प्रति यात्री दो सौ रुपये तथा एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों को रास्ता न देने पर दस हजार रुपये व गैर बीमाकृत वाहन चलाने पर पहली बार में दो हजार तथा दूसरी बार चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रेशर हॉर्न बजाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
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