फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   When the family witnesses changed their statements, the brother who killed the knife got life imprisonment

Baghpat News: परिवार के गवाहों ने बयान बदले तो चाकू के कारण हत्यारे भाई को उम्रकैद

Tue, 30 Jul 2024 02:37 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jul 2024 02:37 AM IST
विज्ञापन
When the family witnesses changed their statements, the brother who killed the knife got life imprisonment
-तिलपनी में प्रेम प्रसंग के कारण कक्षा नौ की छात्रा की भाई ने 13 अप्रैल 2022 को चाकू से गला रेतकर की थी हत्या
विज्ञापन

-तीन परिजनों समेत दस गवाह पेश हुए, भाई की निशानदेही पर बरामद चाकू व उस पर लगा खून बना सजा का आधार
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। तिलपनी गांव में दो साल पहले छात्रा तरन्नुम की हत्या करने वाले भाई मोनिश को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान परिवार के तीनों गवाह अपने बयान से पलट गए। मगर सजा का सबसे बड़ा आधार चाकू बना, जो घटना के बाद मोनिश ने बरामद कराया था। इस पर तरन्नुम का खून लगा मिला था।
तिलपनी के आकिल ने 13 अप्रैल 2022 सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली उसकी 16 वर्षीय भांजी तरन्नुम का बरसिया गांव के दूर के रिश्तेदार जाकिर से प्रेम प्रसंग हो गया था। इसलिए उसका भाई मोनिश उससे नाराज था। इसके बावजूद तरन्नुम कई बार बरसिया चली जाती थी। वह 13 अप्रैल के दिन भी बरसिया चली गई थी। इससे नाराज मोनिश ने उसे वहां से लौटने पर घर में सीढि़यों से नीचे फेंक दिया और इसके बाद चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी भाई मोनिश को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर चाकू बरामद किया था। पुलिस ने मोनिश के खिलाफ न्यायालय में केवल चार दिन में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसमें सुनवाई के दौरान तीन परिजनों के अलावा चिकित्सक व पुलिस कर्मियों समेत दस गवाह पेश हुए। इनमें वादी आकिल समेत तीनों परिवार वालों ने अपने बयान बदल दिए और तीनों ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। मगर एडीजीसी गगन गौड़ ने बहस करते हुए मोनिश की निशानदेही पर चाकू बरामद होने और उस पर लगा खून तरन्नुम का होने की बात रखी। इसके बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मीनू शर्मा ने पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए दोषी मोनिश को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया और अर्थदंड जमा नहीं करने पर सजा छह माह के लिए बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन

-गांव में लोगों के ताना मारने पर इज्जत की खातिर की थी हत्या
मोनिश ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन तरन्नुम के प्रेम प्रसंग के कारण गांव के लोग उसे ताना मारते थे। इस कारण ही उसने बहन की हत्या करने की योजना बनाई। जब 13 अप्रैल की शाम को घर कोई नहीं था तो उसने बहन को छत से नीचे फेंक दिया। इससे वह बेसुध हो गई और तभी नीचे पड़े हुए ही उसने बहन का चाकू से गला रेत दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed