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Baghpat News: विशेष वर्ग की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा

Sat, 17 Feb 2024 02:22 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Sat, 17 Feb 2024 02:22 AM IST
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Ten years imprisonment to the person who raped a special class girl
बागपत। चांदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की विशेष वर्ग की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को न्यायाधीश ने दस साल की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि वर्ष 2019 में विशेष वर्ग के एक व्यक्ति ने चांदीनगर थाने में नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें फुलेरा गांव के कैलाश को नामजद किया गया। बताया कि पुलिस ने आरोपी कैलाश को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल कराया। जिसके बाद स्लाइड बनाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को कैलाश पर दोष सिद्ध कर दिया। जिसमें शुक्रवार को सजा पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने कैलाश को दस साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नही करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
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