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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दस साल कारावास

Wed, 24 Feb 2021 11:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Feb 2021 11:33 PM IST
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Ten years imprisonment in case of rape of teenager
- एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में सुनाया गया फैसला
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अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस साल कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे-5 कृष्ण कुमार ने फैसला सुनाया।

शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार, सहायक शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका और राजीव कुमार ने बताया कि तीन मार्च 2016 को एक किशोरी को ईंट भट्ठे के पास गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने पांच मार्च 2016 को मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी रोजूद्दीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-5 कृष्ण कुमार सिंह ने की। बुधवार को आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। डीजीसी सुनील पंवार ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी जमानत पर चल रहा था। सुनवाई के दौरान वह अदालत पहुंचा, जहां से उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने दोबारा जेल भेज दिया।
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