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शराब की दुकानों पर वसूले जा रहे थे प्रिंट रेट से दस रुपये अधिक

Mon, 27 Jul 2020 11:03 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2020 11:03 PM IST
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Ten rupees more than print rate were being collected in liquor shops
बागपत। शराब की दुकानों में अवैध तरीके से प्रिंट मूल्य से अधिक रुपये लेना दुकान संचालकों (लाइसेंस धारकों) को भारी पड़ गया। जांच के बाद जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने (लाइसेंस धारकों) पांच दुकान संचालकों (लाइसेंसधारकों) पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बताया कि पांच दुकानों में प्रिंट रेट से दस रुपये अधिक वसूलने की शिकायत मिली थी।
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जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में बड़ौत प्रथम बियर की दुकान, बड़ौत प्रथम (अ) अंग्रेजी शराब की दुकान, बागपत द्वितीय बियर की दुकान, बालैनी बियर की दुकान, बड़ौत प्रथम (ब) अंग्रेजी शराब की दुकान में प्रिंट मूल्य से अधिक दाम लेने की शिकायतें मिलीं। विभाग ने शिकायत की जांच की। विभागीय जांच के दौरान शिकायत सही मिली। उन्होंने बताया कि जांच कराने के बाद पांचों दुकानों के लाइसेंस धारकों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें भविष्य में प्रिंट मूल्य से अधिक दाम न लेने की चेतावनी दी। आबकारी अधिकारी ने बताया कि दुकानों में प्रिंट रेट से दस रुपये अधिक वसूले जाने की शिकायत कीजिलेभर की शराब की दुकानों की जांच कराई जाएगी।
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