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Baghpat News: किशोरी का अपहरण करने वाले को चार साल की सजा
Fri, 06 Feb 2026 12:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Fri, 06 Feb 2026 12:36 AM IST
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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो संजीव कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को किशोरी का अपहरण करने वाले निजामुद्दीन को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी।
नवंबर 2019 में खेकड़ा कोतवाली में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पड़ोस का युवक निजामुद्दीन उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर न्यायालय में बयान दर्ज कराए और आरोपी निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने निजामुद्दीन पर दोषसिद्ध करते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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नवंबर 2019 में खेकड़ा कोतवाली में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पड़ोस का युवक निजामुद्दीन उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर न्यायालय में बयान दर्ज कराए और आरोपी निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने निजामुद्दीन पर दोषसिद्ध करते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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