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खिंदौड़ा के दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से एक आरोपी की जमानत निरस्त

Sun, 03 Apr 2022 10:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 10:51 PM IST
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Supreme Court cancels bail of double murder accused
बागपत। खिंदौड़ा गांव में दो भाइयों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है। वह हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से छूट गया था।
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खिंदौड़ा में रास्ते से ट्रॉली हटाने को लेकर मई 2020 में हमले में किसान भोपाल सिंह की मौत हो गई थी। उसके घायल भाई कालूराम की चार दिन बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत हुई थी। भोपाल सिंह के बेटे ऋषिपाल ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वादी के वकील सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि एक आरोपी राजू की नवंबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत हो गई थी। इसमें हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल को सुनवाई कर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। आरोपी राजू को एक सप्ताह में अदालत में सरेंडर करना होगा। संवाद
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