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आख्या न देने पर दिल्ली तिहाड़ व पटियाला जेल के अधीक्षक अदालत में होंगे तलब

Wed, 14 Sep 2022 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Sep 2022 12:30 AM IST
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Superintendent of Tihar and Patiala Jail will be summoned in court if the report is not given
आख्या न देने पर तिहाड़ व पटियाला जेल के अधीक्षक अदालत में होंगे तलब
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बागपत। कुख्यात अमित उर्फ भूरा की जेल में बिताई गई अवधि की आख्या नहीं देने पर कोर्ट ने दिल्ली की सेंट्रल जेल तिहाड़ और पंजाब की सेंट्रल जेल पटियाला के अधीक्षकों को 19 सितंबर को तलब करने के आदेश जारी किए। अमित उर्फ भूरा लंबे समय से कोर्ट में पेशी पर नहीं आ रहा।
अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ ने बताया कि मुजफ्फरनगर के सरनावली गांव के रहने वाले अमित उर्फ भूरा को देहरादून से पेशी पर लाते समय क्रिस्तु ज्योति पब्लिक स्कूल के पास से छुड़ा लिया गया था। उसे बाद में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अमित उर्फ भूरा के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी थी। बताया कि गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई। इस संबंध में एडीजे न्यायालय संख्या पंचम, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम कृष्ण कुमार सिंह ने सेंट्रल जेल तिहाड़ दिल्ली और सेंट्रल जेल पटियाला के अधीक्षकों को एक अगस्त व दो सितंबर को पत्र भेजकर अमित उर्फ भूरा के कब से कब तक जेल में निरुद्ध रहने की आख्या देने के आदेश दिए थे।
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अधिवक्ता ने बताया कि दोनों जेल अधीक्षकों ने आख्या उपलब्ध नहीं कराई। जिस पर न्यायाधीश ने दिल्ली तिहाड़ व पटियाला जेल अधीक्षकों को कोर्ट में तलब किया, 19 सितंबर नियत की गई है।
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