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Baghpat News: गैंगस्टर में सुधीर को तीन और जुल्फिकार को दो साल की सजा

Fri, 19 Jul 2024 04:37 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 04:37 AM IST
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Sudhir sentenced to three years and Zulfiqar to two years in Gangster case
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। गैंगस्टर के एक मामले में अदालत ने हिसावदा के सुधीर मलिक को तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं गैंगस्टर के एक अन्य मामले में शामली के गंगेरू के जुल्फिकार को दो साल की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल सिंह ने बताया कि बालैनी थाना के तत्कालीन प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने वर्ष 2002 में मतानतनगर के पिंटू उर्फ राजीव के गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गिरोह में हिसावदा का सुधीर मलिक उर्फ पप्पू भी शामिल था। पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सुधीर मलिक का मामला एडीजे/एफटीसी प्रथम पवन कुमार राय की अदालत में चल रहा था। इसमें न्यायाधीश ने सुधीर को दोषी मानते हुए तीन साल साधारण कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वहीं दूसरे मामले में दोघट थाने के तत्कालीन प्रभारी जसवीर सिंह सिरोही ने वर्ष 2006 में निरपुड़ा के फखरुद्दीन उर्फ फखरू के गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गिरोह के सदस्यों में शामली के गंगेरू का जुल्फिकार उर्फ पुकार भी शामिल था। अदालत ने जुल्फिकार को दोषी मानते हुए दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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