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सात दिन शेष, समय सीमा बीती तो देने पड़ेगा जुर्माना

Sat, 23 Jul 2022 11:09 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jul 2022 11:09 PM IST
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Seven days left, fine will have to be paid if the deadline is over
बड़ौत। इससे जागरूकता का ही परिणाम कहेंगे कि हर साल आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। विभाग भी इसके लिए लोगों को समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक कर रहा है। हालांकि इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। केवल सात दिन का ही समय शेष बचा है। अब तक 50 प्रतिशत लोगों ने ही आयकर रिटर्न भरा है। समय सीमा बीतने के बाद जुर्माना देना होगा।
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हर साल आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन रिटर्न भरने का मौका दिया जाता है। इसमें पैनकार्ड धारकों को अपनी आय और बचत का ब्यौरा विभाग के साथ साझा करना होता है। इस बार वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न दाखिल किया जाना है। इसके लिए विभाग ने 31 जुलाई तक का मौका दिया है। अब इसमें केवल सात दिन का समय शेष बचा है। विभागीय अफसरों के अनुसार अब तक महज 50 प्रतिशत लोगों ने ही रिटर्न दाखिल किया गया है।
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एक साल में बढ़ गए तीन हजार से अधिक आयकरदाता
विभागीय अफसरों के अनुसार नगर में 27 हजार लोग आयकर जमा करते हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 24 हजार थी। यानी एक साल के अंदर तीन हजार आयकर दाता बढ़े हैं।
वेबसाइट में आती है समस्या
अधिकांश पैन कार्डधारक रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम सप्ताह का इंतजार करते हैं। इसके चलते अंतिम सप्ताह आते-आते वेबसाइट पर बोझ बढ़ जाता है। इससे वह धीमी या फिर ठप हो जाती है।
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आयकर रिटर्न के फायदें
बड़ौत। आयकर अधिकारी आरके सहानी ने बताया कि समय से आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं। होम लोन, वाहन लोन एवं अन्य व्यक्तिगत लोन करदाताओं को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल होने की शर्त होती है। दूसरे आयकर रिटर्न में यदि कोई त्रुटि हो गई है। आयकर की गणना में भूल, कटौतियों या छूटों के दावे में त्रुटि के साथ यदि कोई कर योग्य आमदनी घोषित करने से रह गई है। तब समय से दाखिल रिटर्न को 31 दिसंबर, 2022 तक रिवाइज किया जा सकता है।
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